अमेरिका की तरफ से दी गई ऊर्जा खरीद पर 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं. अमेरिका ने एक ऐसा सैंक्शन बिल पास किया हुआ है, जिसके तहत रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस पूरे मामले से वाकिफ है. और करीब से नजर रख रहा है.
हाल ही में अमेरिका की सीनेट के एक हालिया कदम से भारत समेत अन्य देशों में चर्चा है. इस वजह से 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है, जब यूएस-ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज से कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट आई है.
रूस से ऊर्जा खरीद पर अमेरिका की 100% टैरिफ की धमकी, भारत बोला- ‘नजर बनाए हुए हैं’
अमेरिका ने ऐसा सैंक्शन बिल पास किया है, जिसके तहत रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है।
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— RT Hindi (@RT_hindi_) July 31, 2026
मिडिल ईस्ट के देश भारत के कच्चा तेल सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं. ऐसे में उन्हें या तो अपना तेल से जुड़ा व्यापार कम करना पड़ा है, या फिर सप्लाई का रास्ता बदलना पड़ा है. इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने रूस से कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दी है. यूएस ने इन प्रतिबंधों पर छूट दी थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुकी है.
हालांकि फिलहाल भारत रूस से कच्चा तेल जारी रखे हुए हैं. जून में रूस से कच्चे तेल का इम्पोर्ट बढ़कर 2.6 मिलियन बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयाहै. जुलाई में भी इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है.
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अमेरिकी सीनेट से पास बिल में क्या है?
अमेरिका के सीनेट में जो बिल लाया गया है, उसमें साफ तौर पर उन देशों के लिए शर्तें रखी गई हैं, जो रूस से तेल आयात कर रहे हैं. इस बिल का नाम ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ है. यह बिल रूसी से एनर्जी इम्पोर्ट करने वाले देशों के खिलाफ 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार देगा. अगर यह कानून बन जाता भी है तो भी टैरिफ अपने आप लागू नहीं होंगे. सेक्शन 113 के तहत यूएस प्रेसीडेंट के पास रूसी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने वाले देशों से होने वाले इम्पोर्ट पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार होगा. इस बिल को 28 जुलाई को सीनेट ने क्लोचर लागू करने के लिए 86-12 से वोट किया है. अब इसे मंजूरी के बाद हाउस ऑफ ररिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी. राष्ट्रपति के साइन भी जरूरी होंगे.
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